नरेगा काम की मांग (Work Demand): 15 दिनों के भीतर रोजगार कैसे प्राप्त करें?
नरेगा काम की मांग (Work Demand): 15 दिनों के भीतर रोजगार कैसे प्राप्त करें?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत, प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार को साल में 100 दिन का काम पाने का कानूनी अधिकार है। लेकिन बहुत से मजदूरों को पता नहीं होता कि काम की मांग (Work Demand) कैसे की जाती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे या पंचायत के जरिए काम के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं।
आपका अधिकार: यदि आप काम मांगते हैं और आपको 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आप सरकार से 'बेरोजगारी भत्ता' (Unemployment Allowance) पाने के हकदार हो जाते हैं।
काम की मांग करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)
- 1 सबसे पहले नीचे दिए गए "Apply for Work" बटन पर क्लिक करें।
- 2 अपने राज्य का चयन करें और 'Data Entry' या 'Public Login' के माध्यम से फॉर्म भरें।
- 3 ऑफलाइन माध्यम से काम मांगने के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत में 'फॉर्म 6' (Form 6) भर कर जमा कर सकते हैं।
- 4 आवेदन जमा करने के बाद पंचायत से 'पावती रसीद' (Receipt) जरूर लें, ताकि 15 दिन बाद आप बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकें।
बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) क्या है?
नरेगा कानून के अनुसार, अगर आवेदन (Demand) करने के 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार को आपको नकद पैसा (बेरोजगारी भत्ता) देना होगा:
- पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 1/4 (25%) हिस्सा।
- 30 दिनों के बाद मजदूरी दर का 1/2 (50%) हिस्सा।
जरूरी टिप: हमेशा समूह (Group) में काम की मांग करें, इससे पंचायत पर काम शुरू करने का दबाव बढ़ता है और आपको जल्दी रोजगार मिलता है।